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दारोगा भर्ती परीक्षा-2011 में आरक्षण का पेंच

लखनऊ। नागरिक पुलिस और पीएसी में 4010 दारोगाओं की भर्ती में अब आरक्षण पेंच फंस गया है। अभ्यर्थियों ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और आरोप लगाया है कि महिलाओं व कुछ अन्य वर्गों को क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित कोटे में चयनित करने के बजाए सामान्य व अनारक्षित सीटों पर चयनित किया गया है। कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से 21 जुलाई तक जवाब मांगा है।
आशीष कुमार और अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने सुनवाई की। याची की ओर से अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि 19 मई 2011 को इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 3738 पदों पर नियुक्तियां दी गईं। चयनित अभ्यर्थियों की सूची देखने से पता चलता है कि महिलाओं, स्वतंत्रता संग्र्राम सेनानियों और पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण के बजाए अनारक्षित कोटे में चयनित किया गया। ऐसे कई उदाहरण भी कोर्ट के सामने रखे गए।

अब 27 को अनिल यादव मामले की सुनवाई

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव की योग्यता के मामले में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी। आयोग अध्यक्ष की योग्यता को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से एडवोकेट सतीश सिंह की ओर से याचिका दाखिल की गई है। शुक्रवार को महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह कोर्ट में हाजिर हुए। उनके आग्र्रह पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। दूसरी ओर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में बहस से कतरा रही है।


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