एचआरटीसी में कंडक्टरों के 700 पदों को भरने को लेकर चली भर्ती प्रक्रिया में शामिल युवाओं के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। एचआरटीसी की कंडक्टर चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई दोनों पक्षों की बहस पूरी न होने के कारण 10 अगस्त तक टल गई है।
प्रार्थी प्रवीण कुमार की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने कंडक्टर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार एचआरटीसी ने वर्ष 2013 में कंडक्टर चयन प्रक्रिया के लिए एक सोसाइटी का गठन किया था। एचआरटीसी ने हाल ही में इस सोसाइटी के माध्यम से कंडक्टर के 700 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब कंडक्टर चयन प्रक्रिया का मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है तो इन पदों को किसी अन्य माध्यम से कैसे भरा जा सकता है। प्रार्थी के अनुसार एचआरटीसी इन पदों को और नाम देकर भर रहा है।
प्रार्थी ने दलील दी है कि विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी के पास कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, जो केवल प्रशिक्षित लोगों को ही दिया जाता है। इस स्थिति में प्रशिक्षित लोगों के लिए कौशल विकास योजना कैसे चलाई जा सकती है। प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दिए जाएं।
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प्रार्थी प्रवीण कुमार की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने कंडक्टर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार एचआरटीसी ने वर्ष 2013 में कंडक्टर चयन प्रक्रिया के लिए एक सोसाइटी का गठन किया था। एचआरटीसी ने हाल ही में इस सोसाइटी के माध्यम से कंडक्टर के 700 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जब कंडक्टर चयन प्रक्रिया का मामला पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है तो इन पदों को किसी अन्य माध्यम से कैसे भरा जा सकता है। प्रार्थी के अनुसार एचआरटीसी इन पदों को और नाम देकर भर रहा है।
प्रार्थी ने दलील दी है कि विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थी के पास कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, जो केवल प्रशिक्षित लोगों को ही दिया जाता है। इस स्थिति में प्रशिक्षित लोगों के लिए कौशल विकास योजना कैसे चलाई जा सकती है। प्रार्थी ने अदालत से गुहार लगाई है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दिए जाएं।
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